प्रदेश के समस्त मेडिकल काॅलेजों, अस्पतालों को कोरोना को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एसीएस रोहित कुमार सिंह ने बताया कि 33 ही जिलों के सभी जिलों के निजी अस्पतालों, निजी मेडिकल काॅलेजों को इनके हाॅस्पिटल में 25 फीसदी बेड आरक्षित रखने की पालना तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। ऐसे मेडिकल काॅलेज जिनकी बेड क्षमता 100 या 100 से अधिक हैं, उनके लिए यह पालना आवश्यक होगी। निजी अस्पतालों में उपलब्ध बैड क्षमता के 25 फीसदी बैड कोरोना वायरस से संक्रमित, संदिग्ध मरीजों के इलाज के लिए उनको भर्ती करने के लिए या आइसोलेशन वार्ड के लिए आरक्षित रखने होंगे।
औषधियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी
इसके अलावा कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों, काॅलेजों की इकाइयों में उपलब्ध आईसीयू में भी 25 फीसदी बैड आरक्षित रखने होंगे तथा समस्त उपकरण और औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होंगी। यह पालना राजस्थान एपिडेमिक डिजिजेज एक्ट के तहत नियमों के अनुसार करने के निर्देश दिए गए हैं।